उत्तर प्रदेश, राजनीति

मौलाना तौकीर के प्रदर्शन से पहले बरेली में धारा-163 लागू, भड़काऊ भाषण पर भी रोक

मौलाना तौकीर के प्रदर्शन से पहले बरेली में धारा-163 लागू, भड़काऊ भाषण पर भी रोक

बरेली: इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के संस्थापक मौलाना तौकीर रज़ा ने शुक्रवार (26 सितंबर) को इस्लामिया ग्राउंड में बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है। उनके इस ऐलान से पहले ही बरेली में धारा-163 लागू कर दी गई है, जो पहले धारा-144 के रूप में लागू थी। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने साफ कहा है कि शहर में अगर किसी ने भी खुराफात करने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से 31 जुलाई, 2025 को जारी आदेश के तहत 27 सितंबर, 2025 तक जनपद बरेली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 लागू रहेगी। इस दौरान जनपद में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा, शोभायात्रा, जलसा, उर्स, कथा, कीर्तन, जागरण आदि का आयोजन पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

भड़काऊ लेख, पोस्टर और भाषण पर होगी सख्ती

किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति बिना अनुमति एकत्र नहीं हो सकेंगे। यह आदेश सरकारी प्रतिष्ठानों पर चल रहे सरकारी कार्यों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा लेख, पर्चा या पोस्टर प्रकाशित नहीं करेगा और न ही ऐसा भाषण देगा, जिससे किसी समुदाय में तनाव, शांति भंग होने की आशंका या सामाजिक विद्वेष उत्पन्न हो। धार्मिक या ऐतिहासिक महापुरुषों के विरुद्ध टिप्पणी करना भी प्रतिबंधित है।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी शिकंजा

उन्‍होंने कहा कि साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक उन्माद फैलाने या भ्रमण कर लोगों को भड़काने की हरकत पर सख्त कार्रवाई होगी। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 (पूर्व भा.दं.सं. की धारा-188) के तहत दंडनीय होगा। संबंधित थाना प्रभारी उल्लंघन पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई करेंगे।

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