Paper Leak Law in UP: यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आएगी। इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
वहीं, पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली कर की जाएगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 44 प्रस्तावों पर सहमति दे दी गई है। बैठक में प्रदेश के तीन बड़े शहरों वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज के सीमा विस्तार को मंजूरी दे दी गई है।
बैठक में इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
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– प्रदेश में एक निश्चित धनराशि के ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र की सेल्फ प्रिटिंग संबंधी प्रावधान समाहित करने के लिए उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।
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– बरेली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 35 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने की मंजूरी दी गई है।
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– वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 215 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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– मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 71 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करने पर सहमति दी गई है।
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– यूपी में फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संस्था प्रोमोट फार्मा प्रारम्भ किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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– लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपैड को पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित किए जाने पर मंजूरी दे दी गई।
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– प्राचीन धरोहर भवनों को एडॉप्टिव रि-यूज के अंतर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाईयों के रूप में विकसित किए जाने पर मंजूरी दी गई।