बरेली: बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने थाना कैंट क्षेत्र में दो अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत की गई। फरीदपुर रोड स्थित ग्राम बारी नगला में सुनील कुमार 2000 वर्गमीटर क्षेत्र में बिना स्वीकृति के भूखंड और सड़कें बना रहे थे। लाल फाटक मार्ग पर वीरेन्द्र पाल 1500 वर्गमीटर में अवैध प्लाटिंग कर रहे थे।
प्रवर्तन टीम से अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह चौहान और सक्षम प्राधिकारी अजीत कुमार सिंह ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर सभी निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई भी प्लाटिंग या निर्माण कार्य अवैध है। ऐसे निर्माणों को कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि भूखंड खरीदने से पहले बीडीए से मानचित्र स्वीकृति की जानकारी जरूर लें।
बीडीए ने दी चेतावनी
बरेली विकास प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि भविष्य में अवैध कॉलोनियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।