NEET Exam Result Controversy: बीत 4 जून को मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2024 के रिजल्ट आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. छात्र रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 जून) को NEET-UG 2024 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा ग्रेस मार्क दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया.
इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने 5 मई को आयोजित इस मेडिकल प्रवेश परीक्षा के दौरान समय बर्बाद होने के लिए ग्रेस मार्क पाने वाले 1,563 उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प देने की केंद्र की सिफारिश को स्वीकार कर लिया.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ को केंद्र और NTA के वकील ने बताया कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा. अदालत ने कहा कि वह एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगी.
23 जून को होगी परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने NTA को 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने और उन 1,563 छात्रों के स्कोरकार्ड रद्द करने की अनुमति दे दी है, जो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं. जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनके मूल स्कोरकार्ड (ग्रेस मार्क्स के बिना) पर विचार किया जाएगा. NTA ने अदालत को बताया कि 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए दोबारा होने वाली परीक्षा के रिजल्ट 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे.
स्टुडेंट्स को दिए गए ये दो विकल्प
गुरुवार को परीक्षा में उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान दी गई दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया. इसके अलावा जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए उनको अब ओरिजिनल मार्क दिए जाने की बात एनटीए ने कही है. इसके बाद अब विद्यार्थियों के पास ओरिजिनल मार्क्स रखने या फिर से परीक्षा देने का विकल्प रह गया है.
कोर्ट ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि एनटीए ने आपकी बात मान ली है और वह ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं. सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच को बताया गया कि 1,563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड वापस ले लिए गए हैं या फिर रद्द कर दिए गए हैं.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हर उम्मीदवार दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा. दोबारा परीक्षा सिर्फ वही अभ्यर्थी दे सकेंगे, जिनका समय कम कर दिया गया था. इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर काउंसलिंग फिलहाल चलती रहेगी लेकिन अगर हमारे फैसले में परीक्षा रद्द की बात शामिल होगी तो काउंसलिंग अपने आप ही रद्द हो जाएगी. इसलिए छात्र चिंता न करें.
एनटीए ने कही ये बात
सुनवाई के दौरान एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस सम्बंध में 12 जून को बैठक हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया है कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, उनको दोबारा परीक्षा देनी होगी. 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे.
8 जुलाई को सुनवाई
बता दें कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ कर रही है. अब सुनवाई 8 जुलाई को होगी.